Friday, December 27, 2024
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक, जानिए किन विषयों पर चर्चा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विषयों पर व्यापक निर्णय लिए गए। राज्य के मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत, नगर पालिका परिषद् मुनि की रेती, ढालवाला को उच्चीकृत कर, श्रेणी-02 से श्रेणी -01 में लाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह क्षेत्र राज्य का प्रमुख पर्यटक केन्द्र होने के साथ, योग एवं साहसिक खेलों का भी केन्द्र है।

पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित केम्पटी, केम्पटी फॉल को मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 449/2022 के अनुपालन में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। फलस्वरुप, वहां के निवासियों को पथ-प्रकाश, सीवर-लाइन, पक्की नाली, सड़कें, साफ-सफाई, सम्पर्क मार्ग एवं शौचालयों आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध होंगी, जिससे नगर के सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होगी।

नगर में सौन्दर्यीकरण में वृद्धि होने पर पर्यटक यहां की ओर आकर्षित होंगे, जिससे नगर की आय में वृद्धि होगी। इसी क्रम में, शहरी विकास विभाग के ही अंतर्गत, मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 77 /2021 के अनुरूप, गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाए जाने के सम्बन्ध में निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि0 एवं पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लि. में एडीबी वित्त पोषित परियोजना अन्तर्गत, स्वीकृत कार्यों में सहयोग एवं अनुश्रवण हेतु गठित होने वाले प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट (एडीबी पीएमयू) में विभिन्न श्रेणी के पदों को सृजित किए जाने संबंधी निर्णय लिया है।

साथ ही, प्रदेश में विद्युत एवं पारेषण की वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार करने ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने तथा ग्रिड विफलता को कम करने के उद्देश्य से यूपीसीएल एवं पिटकुल में एडीबी वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 132, 220 और 400 किलोवाट के नए सबस्टेशनों के निर्माण, देहरादून शहर की उपरगामी (ओवरहेड) विद्युत लाईनों को भूमिगत करने तथा पुराने सबस्टेशनों की क्षमता में वृद्धि के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। इन कार्यों के सम्पादन से राज्य में भविष्य की विद्युत आवश्यकता में होने वाली वृद्धि की पूर्ति सुनिश्चित होने के साथ-साथ नियमित विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेंगी।

कैबिनेट ने ग्राम्य विकास विभागान्तर्गत, लेखा संवर्ग ढांचे में लेखाकार एवं सहायक लेखाकार के पूर्व सृजित कुल 350 पदों की सीमा में ही पदों को पुनर्गठित किये जाने संबंधी भी निर्णय लिया है। कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज पर राजाजी टाइगर रिजर्व कन्जरवेशन फाउंडेशन का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राज्य की नई पर्यटन नीति, 2023-30 में संशोधन किये जाने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।

उक्त पर्यटन नीति को सिंगल विंडों सिस्टम के माध्यम से क्रियान्वयन कराये जाने के द्दष्टिगत संशोधन किया गया है, जिससे व्यवसायियों हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस/सरलीकरण, निवेश परियोजनाओं का तेजी से ग्राउंडिंग और प्रोत्साहन दिया जा सके। उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली 2023 के प्रख्यापन का निर्णय कैबिनेट ने किया। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत, पेराई सत्र 2023-24 हेतु उत्तराखंड राज्य की खाण्डसारी नीति प्रख्यापित किए जाने का फैसला किया गया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का प्रख्यापन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड कैबिनेट ने परिवहन विभाग में पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने, स्क्रैप किए गए निजी वाहनों के सापेक्ष प्रतिस्थानी वाहन क्रय पर देय कर में छूट तथा पुरानी देयताओं को माफ किए जाने के सम्बन्धी निर्णय भी किया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाम के अंतर्गत, प्रवर्ग विशेष के उद्यमों को अनुकूलित पैकेज/रियायत स्वीकृत किए जाने हेतु निर्गत प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों में कतिपय संशोधन एवं नवीन प्राविधान सम्मिलित किए जाने संबंधी निर्णय लिया गया। आवास विभाग (अनुभाग-2) के अंतर्गत, केन्द्रीय विद्यालय, नई टिहरी के भवन मानचित्र की स्वीकृति हेतु शिथिलीकरण के संबंध में फैसला लिया गया।

पशुपालन के अनुभाग-01 अंतर्गत, निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण हेतु दिए जाने वाले राजकीय अनुदान की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु उक्त अनुदान को सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कक्षा-8 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उतराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं कक्षा- 10 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इण्टरमीडिएट की समकक्षता प्रदान किए जाने हेतु उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 के अध्याय-12 के विनियम-14 एवं अध्याय 14 के विनियम-2 में संशोधन किए जाने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट ने वित्त मंत्रालय अंतर्गत, राज्य कर विभाग में सृजित अपर आयुक्त (प्रशासन) के पद को पीसीएस संवर्ग के स्थान पर ‘आईएएस/आईआरएस अथवा वरिष्ठ पीसीएस संवर्ग’ से भरे जाने हेतु संशोधन करने का निर्णय लिया। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के तहत, सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना पर घरेलू, गैर घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान उपलब्ध करवाए जाने हेतु दिशा-निर्देश संबंधी निर्णय भी ले लिया है।

मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत, राजकीय महाविद्यालयों में योग प्रशिक्षकों (ट्रेनर) की तैनाती किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया। वन विभाग अंतर्गत, उत्तराखंड की वन पंचायतों में गैर प्रकाष्ठ वन उपज (नॉन टिंबर फॉरेस्ट प्रोड्यूस) का विकास तथा हर्बल एवं एरोमा टूरिज्म प्रोजेक्ट/पॉलिसी के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है। राज्य के 11 जनपदों में उक्त योजना क्रियान्वित की जाएगी। परियोजना का कार्यकाल 10 वर्ष का होगा, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2032-33 तक होगा, जिसे दो चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। डॉ. संधु ने बताया कि वित्त विभाग के वित्त अनुभाग-10 अंतर्गत, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-57/05/2021 दिनांक-03 मार्च, 2023 में उल्लिखित व्यवस्था को उत्तराखंड राज्य में भी लागू किया जाएगा। वित्त विभाग के ही अनुभाग-06 में उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है।

उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग के अनुभाग-2 अंतर्गत, लोक निर्माण विभाग के अनुपयोगी पुलों को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से वेसाइड अमेनिटीज के विकसित किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग अंतर्गत, फायर स्टेशन हेतु वाहन/मशीनरी/उपकरण के मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में भी निर्णय किया। गृह (कारागार) विभाग, गृह अनुभाग-2 में राज्य हेतु मॉडल प्रिजन मैनुअल (उत्तराखंड कारागार नियमावली 2023) बनाए जाने के सम्बंध में निर्णय किया गया है। वित्त विभाग में राज्य सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दी भत्ता अनुमन्य किए जाने को लेकर निर्णय किया गया।

मुख्य सचिव ने बताया कि जलागम निदेशालय के अंतर्गत, राज्य स्तरीय स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजूवनेशन अथॉरिटी (सारा) की स्थापना करने एवं पदों की संरचना के सम्बन्ध में कैबिनेट ने निर्णय किया है। कैबिनेट ने यह भी निश्चय किया की जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की बारम्बारता व तीक्ष्णता में हो रही वृद्धि के कारण अन्य के अतिरिक्त विशेष रूप से विश्वभर के हिमालयी क्षेत्रों के उच्च घातकता वाले समुदायों के जीवन की गुणवत्ता पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्षों की कड़ी मेहनत से विकसित अवसंरचनायें पलभर में नष्ट हो जाती हैं।

साथ ही प्रभावित जन समुदाय के जीवन की गुणवत्ता पर भी अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित समुदाय की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर भी अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिनव दृष्टिकोणों, प्रयासों, स्थानीय समुदाय की भागीदारी और विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु प्रतिरोध्यता को समावेशित किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य में 6वें विश्व आपदा प्रबन्धन महासम्मेलन के आयोजन किए जाने का प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है, जिसके आयोजन हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से 8.95 करोड़ रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) व्यय किया जाएगा।