Friday, December 27, 2024
उत्तराखंड

बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में लागू की धारा 144

देहरादून: बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी है। यह शाम तक जारी रहेगी। इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अनुसार, बेरोजगार और उनके अभिभावकों के देहरादून में इकट्ठा होने की संभावना है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस परिधि में लाठी, डंडे, बंदूक, हाॅकी स्टिक, तलवार आदि नहीं ला सकता है।


शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों (जिनके लिए लाठी आवश्यक है) पर लागू नहीं होगा। किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने गांधी पार्क में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदेश बंद का आह्वान किया है। संघ ने विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, पूर्व सैनिक, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, टैक्सी यूनियन व व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील की है। संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि प्रदेशभर के बेरोजगार और छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन, पुलिस ने बुधवार की रात और फिर बृहस्पतिवार को युवाओं के साथ जो बर्बरता की है, उससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *