इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एन्टी भू माफिया के तहत कार्रवाई पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एन्टी भू माफिया कानून के तहत कोर्ट से जारी सम्मन आदेश पर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक इस पर रोक लगाई है, कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार व लेखपाल को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है, जौनपुर जिले के थाना मडियाहू के ग्राम रामपुर नद्दी के प्रेमचंद अग्रहरि व 5 अन्य की याचिका पर याचियों का मुकदमा अपने विरोधी शिव शंकर श्रीवास्तव से 1959 से चल रहा है.
डिक्री आदेश में परिवर्तन करने के लिए शिव शंकर श्रीवास्तव के द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र खारिज हो गया, अपने निजी फायदे के लिए लेखपाल से मिलकर याचियों के विरुद्ध एफ आई दर्ज करा दिया है. जिस पर आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सम्मन आने पर उसको निरस्त किये जाने के लिए याचिका दाखिल की गई. कोर्ट में कहा कि इस एफ आई आर से कुछ महीने पूर्व भी बाउंड्री वाल को लेकर जमीन कब्जा करने के विवाद हुआ था. याचीगण के विरूद्ध शिव शंकर श्रीवास्तव ने एफ आई आर दर्ज कराया था. जिसमें याचीगण जमानत पर हैं।
दोनों पक्षों के बीच सिविल वाद कोर्ट में विचाराधीन है, शिव शंकर श्रीवास्तव ने लेखपाल को मिलाकर अपने प्रार्थना पत्र पर उसी घटना के विवाद पर 9 महीने बाद फिर याचीगण के विरुद्ध 441 आई पी सी की वैधानिक नोटिस दिए बिना एन्टी भूमाफिया कानून के तहत एफ आई आर दर्ज करा दिया, जिसमें चार्जशीट के बाद कोर्ट से सम्मन आने पर हाइकोर्ट ने अगले आदेश तक याचीगण के विरुद्ध चल रही कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, याचियों की ओर से अधिवक्ता सुनील चौधरी ने कोर्ट में बहस की,जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में हुई मामले की सुनवाई।