जनपद देहरादून में समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन घोषणा की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगा
देहरादून: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जनपद के सम्बन्धित समस्त निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन घोषणा की तिथि से मतगणना समाप्ति तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना 16 नवम्बर 2022 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य/प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत के पदों/स्थानों पर नामांकन न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से रिक्त पदों/स्थानों के उप निर्वाचन 2022 का कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड देहरादून की अधिसूचना 16 नवम्बर 2022 तक विभिन्न प्रकार से रिक्त हुये पदों/स्थानों जो किसी न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो पर निर्वाचन कराया जाना है,आयोग निर्धारित समय सारणी के अनुसार उप निर्वाचन सम्पन्न कराए जाएंगे।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय 21 नवम्बर 2022 एवं 22 नवम्बर 2022 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय 23.नवम्बर 2022 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक ), नाम वापसी हेतु दिनांक व समय 24 नवम्बर 2022 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 25 नवमबर 2022 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 03 दिसम्बर 2022को (पूर्वान्ह08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक)
मतगणना का दिनांक व समय 05. दिसम्बर 2022 (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक )।
उप निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वार निर्धारित एवं निर्देशित है। नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत (विकासखण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत (विकासखण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा । रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया सम्पादित करने के निर्देश दिए।